धमतरी में चेक बाउंस मामले में 13 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया
धमतरी में चेक बाउंस मामले में 13 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया

धमतरी | बालाजी फाइनेंस रायपुर रोड धमतरी के माध्यम से मालिक राकेश झंवर निवासी शांति कालोनी धमतरी की डीकेश साहू संचालक डीकेश ऑटो वर्कर्स बजरंग चौक नगरी ने उधार प्राप्त राशि के भुगतान के बदले में 2 चेक दिए, जिनमें से एक की राशि 7.30 लाख 25 अप्रैल 2012, दूसरे चेक की राशि 5.20 लाख 15 मई 2012 देना बैंक शाखा धमतरी का दिया था। 16 मई 2012 को जब यह चेक शिकायतकर्ता द्वारा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा धमतरी में प्रस्तुत किए, तो वह अनादरित हो गया और देना बैंक द्वारा शिकायतकर्ता को वापस कर दिए गए। इसके बाद 25 मई 2012 को शिकायतकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से अभियुक्त को एक पंजीकृत कानूनी नोटिस भेजा और चेक राशि की मांग की।
नोटिस प्राप्त होने के बावजूद न तो प्रतिवादी ने इसका उत्तर दिया और न ही चेक राशि का भुगतान करने का आश्वासन दिया। तब न्यायालय धमतरी में आपराधिक मामला पंजीबद्ध किया गया। उच्च न्यायालय बिलासपुर ने न्यायालय धमतरी द्वारा पारित 28 सितंबर 2018 को बरी करने के लिए आक्षेपित फैसले को रद्द कर दिया और 3 अप्रैल 2024 को अंतिम फैसला सुनाया, जिसमें एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया गया और 13 लाख रुपए का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई। ऐसा न करने पर उसे 3 महीने के लिए आरआई (जेल) भुगतना होगा। जमा की गई जुर्माना राशि शिकायतकर्ता को मुआवजे के रुप में दी जाएगी।
