धमतरी चाकू से हमला करने वाले ऑटो चालक को 10 साल की सजा
धमतरी चाकू से हमला करने वाले ऑटो चालक को 10 साल की सजा

धमतरी | शराब पिलाने से मना करने पर ऑटो चालक ने एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया था। बता दें कि देवसिंग नेताम शाम 7 बजे आमातालाब रोड स्थित शराब दुकान के पास रुका थे। इस दौरान अटल आवास सोरिद का पुरुषोत्तम उर्फ पुरु (32) पिता रोशन ध्रुव वहां आया और देवसिंग नेताम को शराब पिलाने कहा। देवसिंग ने मना किया तो अपशब्द कहकर ऑटो से चाकू निकाला और हमला कर दिया।
आरोपी ऑटो चालक को अपर सत्र न्यायाधीश ने 10 साल की सजा सुनाई है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी पुरुषोत्तम के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया। केस न्यायालय में पेश किया गया। जहां अपर सत्र न्यायाधीश सुनीता टोप्पो ने आरोपी पुरुषोत्तम ध्रुव को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
