धमतरी में बड़े भाई को तीर से घायल करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा

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धमतरी में बड़े भाई को तीर से घायल करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा

धमतरी | बड़े भाई को तीर से हमला करने वाले आरोपी छोटे भाई को 10 साल की सजा हुई है। यह फैसला न्यायाधीश सुनीता टोप्पो ने सुनाई है। यह घटना 17 जुलाई 2022 की है।  नगरी ब्लॉक के बिलभदर निवासी रमसू कमार की पत्नी दसरी घर में अकेली थी। तभी पारिवारिक विवाद के बीच रमसू का बड़े भाई कार्तिक राम अपनी पत्नी रजनी के साथ मिलकर दसरी बाई के साथ विवाद किया। दोनों घर का सामान निकालकर फेंकने लगे। दसरी बाई ने फोन कर अपने पति रमसू कमार को घटना की जानकारी दी।

रमसू कमार घर पहुंचा, तो कार्तिक घर का सामान फेंकने के बाद खेत के मेड़ में बैठा था। घर का हाल देखकर रमसू कमार को अपने बड़े भाई पर गुस्सा आया और उसे सबक सिखाने सीने में तीर मार दिया। रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 307 के तहत जुर्म दर्ज किया।

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