धमतरी में बिना घोषणा पत्र वाले प्रिंटिंग ऑर्डर लेने पर 6 महीने की जेल : कलेक्टर
धमतरी में बिना घोषणा पत्र वाले प्रिंटिंग ऑर्डर लेने पर 6 महीने की जेल : कलेक्टर

धमतरी | लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर कलेक्टर ने बुधवार को जिले के चुनाव प्रचार सामग्री मुद्रण में बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर कलेक्टोरेट सभाकक्ष में प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक ली। बैठक में संयुक्त कलेक्टर ने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की निर्वाचन संबंधी पंपलेट, पोस्टर या अन्य प्रचार-प्रसार सामग्री तब तक मुद्रित नहीं करेगा, जब तक उनके पास प्रकाशक की हस्ताक्षरित घोषणा और 2 व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित न हो।
बिना घोषणा पत्र वाले प्रिंटिंग आर्डर लेने पर छह महीने की जेल और 2 हजार रुपए जुर्माना या दोनों भी किया जा सकता है। मुद्रकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह निर्वाचन के दौरान प्रचार के लिए छापी गई सामग्री की 3 प्रतियां और प्रकाशक की घोषणा छपाई के 72 घंटे या 3 दिन के भीतर जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कराएं। साथ ही इसमें मुद्रक व प्रकाशक का नाम तथा मुद्रित संख्या लिखना अनिवार्य होगा।
